अदालत ने हत्या के मामले में सुनाई दम्पत्ति को उम्रकैद की सजा

अदालत ने हत्या के मामले में सुनाई दम्पत्ति को उम्रकैद की सजा

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में पति और पत्नी को आजीवन की सजा सुनायी और साथ ही दोनों पर 17-17 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अपर न्यायाधीश पंचम विद्वान ने अभियोजन की ओर से पेश गवाहों और प्रस्तु साक्ष्य को सही माना और गुरुवार को अदालत में राजू और पद्मा देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और दोनों पर 17-17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने बचाव पक्ष के दलिलों को सिरे से ठुकरा दिया और दोनों को जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष के 2012 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के महुअरिया मोहल्ले में एक युवक की हत्या की गयी बाद में पुलिस ने शव बरामद कर लिया था। शव की शिनाख्त राजेंद्र पुत्र मोतीलाल के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान राजेंद्र की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में बताया गया कि पीड़ित राजेंद्र का प्रेम पद्मा देबी से था। पद्मा ने राजू उर्फ सत्यनारायण से शादी कर ली, लेकिन राजेंद्र उससे मिलने बराबर जाता था। यह बात पति पत्नी को अच्छी नहीं लगी और दोनों उसे कई बार मिलने से मना किया लेकिन राजेंन्द्र अपनी हरकतों से बाज नहीं आया । दम्पति ने उसे रास्ते से हटाने के लिए योजना बनायी और दोनों ने उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। उसकी पहचान मिटाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया था।

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