अदालत ने घर में नजरबंद करने की सचिन वाजे की याचिका खारिज की
मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की विशेष अदालत ने एंटीलिया विस्फोटक मामले में कथित रूप से शामिल पाए जाने के बाद बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
सचिन वाजे ने कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद अगले तीन महीने के लिए खुद को घर में नजरबंद करने की मांग की थी। याचिका में दलील दी गई है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे फिर से तलोजा जेल ले जाया जाएगा जहां संक्रमण का खतरा अधिक है, इसलिए उसे अपने आवास पर रहने की अनुमति दी जाए,।
हालांकि, न्यायाधीश वानखेड़े ने उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस को उसे जेल अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। जितेन्द्र वार्ता
epmty
epmty