स्वेच्छा से यूं ही नहीं होगा धर्म परिवर्तन- डीएम को देनी होगी अर्जी

स्वेच्छा से यूं ही नहीं होगा धर्म परिवर्तन- डीएम को देनी होगी अर्जी

देहरादून। राज्य में धर्म परिवर्तन को लेकर नियम और कानून सख्त किए जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भी धर्म परिवर्तन करता है तो 2 माह के भीतर उसे जिलाधिकारी के पास अपनी अर्जी देनी होगी। धर्म परिवर्तन करने की अर्जी देने के 21 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को जिलाधिकारी के सामने पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत कोई भी व्यक्ति अब दर्ज करा सकेगा।

बुधवार को उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामलों को रोकने के लिए सरकार की ओर से कडे कदम उठाते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को विधानसभा के सदन पटल पर रखा गया है। विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। नये कानून के अस्तित्व में आते ही राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन कराना आसान नही रहेगा और गैर जमानती अपराध हो जाएगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन में दोष साबित होने पर संबंधित को 3 साल से लेकर 10 साल की सजा और 50000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नये कानून के तहत एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन पर 2 साल से लेकर 7 साल की सजा और 25000 रूपये का जुर्माना किया जाएगा।

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