सावधान- जारी हुआ नकल विरोधी कानून-उम्र कैद के साथ जुर्माना 10 करोड़

सावधान- जारी हुआ नकल विरोधी कानून-उम्र कैद के साथ जुर्माना 10 करोड़

देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने परीक्षाओं की सुचिता को बनाए रखने के लिए नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड राजभवन की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर दिया है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश-2023 पर अपनी मोहर लगाते हुए राज्य में कानून के लागू होने का रास्ता साफ कर दिया है. उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में अध्यादेश लागू कर दिया है. उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश- 2023 का उल्लंघन करने पर उम्र कैद की सजा के साथ 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 24 घंटे के भीतर यह कदम उठाते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्य में नकल विरोधी कानून के अंतर्गत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टिट्यूट अथवा मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने का दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

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