बोली हाई कोर्ट-कोरोना विस्फोट के लिए चुनाव आयोग पर चले हत्या का केस

बोली हाई कोर्ट-कोरोना विस्फोट के लिए चुनाव आयोग पर चले हत्या का केस

चेन्नई। उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ सप्ताह के बीच तेजी के साथ हुए इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ अदा करने में पूरी तरह से विफल रहा है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को नियमों के उल्लंघन को रोकने में नाकाम रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग की लापरवाहियों की वजह से ही कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिति इतनी विकराल हुई है और वह राजनीतिक दलों पर उनकी कारगुजारी के ऊपर लगाम लगाने में नाकाम रहा है।

सोमवार को चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा कि एक संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही आज के मौजूदा हालातों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अदालत की ओर से आदेश दिए जाने के बाद भी चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्यवाही कार्रवाई करते हुए एक्शन नहीं लिया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नजरअंदाज किया गया है। इतना ही नहीं अदालत की ओर से कहा गया है कि यदि आपने अभी तक कोविड-19 प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया है तो हम 2 मई को होने वाली मतगणना को भी रुकवा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपकी मूर्खता की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं।



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