25 करोड़ की पुरानी करेंसी- 42 करोड़ का लगा जुर्माना-नोटिस जारी

25 करोड़ की पुरानी करेंसी- 42 करोड़ का लगा जुर्माना-नोटिस जारी

मेरठ। वर्ष 2017 में हुई नोटबंदी के बाद छापामार कार्यवाही के दौरान बरामद की गई 25 करोड रूपये की पुरानी करेंसी के मामले में आयकर विभाग की ओर से आरोपी बिल्डर पर 42 करोड रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में आरोपी को नोटिस जारी कर दिया गया है। बरामद हुई भारी भरकम पुरानी करेंसी आज भी थाने के माल खाने में रखी हुई है।

वर्ष 2017 में परतापुर पुलिस की ओर से दिल्ली रोड पर स्थित राजकमल एंक्लेव में बिल्डर और कारोबारी संजीव मित्तल के आवास और दफ्तर पर 29 दिसंबर को छापामार कार्यवाही की गई थी। इस दौरान की गई छानबीन और जांच पड़ताल में पुलिस को 25 करोड रूपये की पुरानी करेंसी बरामद हुई थी। बरामद हुए सभी नोट 1000 और 500 रूपये की राशि के थे। छापामार कार्यवाही के दौरान कारोबारी संजीव मित्तल मौके से फरार हो गया था। जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक दलाल समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए तीनों आरोपी संजीव मित्तल के कर्मचारी थे।

पुरानी करेंसी मिलने के इस मामले में परतापुर थाने में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। बरामद हुई रकम को सील कर पुलिस ने थाने के मालखाने में रखवा दिया था। इस मामले में बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय मित्तल ने स्टे हासिल कर लिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले को लेकर चार्जशीट लगा दी थी। संजीव मित्तल की ओर से हाईकोर्ट में चार्जशीट को क्वेश करने की अर्जी दी गई थी। जिसे न्यायालय द्वारा मंजूर कर लिया गया था। लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है। अब आयकर विभाग की ओर से कारोबारी संजीव मित्तल के खिलाफ 42 करोड रूपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले में आयकर विभाग की ओर से कारोबारी संजीव मित्तल को नोटिस भी जारी किया गया है। ईडी की तरफ से अभी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब कारोबारी संजीव मित्तल की ओर से जुर्माने के खिलाफ अपील करने की तैयारी की जा रही है।

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