कांग्रेस नेता पर हमले में 41 साल बाद फैसला-पूर्व DGP को जेल की सजा

अहमदाबाद। अदालत की ओर से राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे कुलदीप शर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 41 साल पहले कच्छ का पुलिस अधीक्षक रहते समय कांग्रेस के नेता पर हमला करने और उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में पूर्व डीजीपी दोषी ठहराया गया था।
गुजरात के भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की अदालत ने 41 साल पहले कच्छ का पुलिस अधीक्षक रहते हुए वर्ष 1984 में कांग्रेस नेता इब्राहिम मंधारा जिन्हें इभला सेठ के नाम से जाना जाता था, पर एसपी के दफ्तर में कुलदीप शर्मा एवं कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए हमले के मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक कुलदीप शर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में पूर्व पुलिस निरीक्षक गिरीश वासवदा को भी दोषी ठहराते हुए उन्हें भी 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। शिकायतकर्ता के वकील आरएस गढ़वी ने कहा है कि कुलदीप शर्मा और वासवदा दोनों को आज आईपीसी की धारा 342 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने दोनों को 3 महीने की कैद और ₹1000 के जमाने की सजा सुनाई है। अदालत का यह बड़ा फैसला मारपीट और हमले का शिकार हुए कांग्रेस नेता इब्राहिम मंधारा की मौत के बाद आया है।