आरक्षण सूची पर लगेगी रोक? शुक्रवार को SC में सुनवाई

आरक्षण सूची पर लगेगी रोक? शुक्रवार को SC में सुनवाई

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय जब शुक्रवार को इस संबंध में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करेगा उसी दिन आरक्षण की फाइनल सूची भी जारी की जानी है। ऐसे हालातों के बीच उच्चतम न्यायालय में होने वाली इस सुनवाई पर अभी से ही पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की निगाहें जमी हुई है।

गौरतलब है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई आरक्षण सूची को हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में चुनौती दी गई थी। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद पंचायतों के आरक्षण की नई सूची शासन द्वारा जारी की गई। हाईकोर्ट के आदेशों पर जारी की गई सूची के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याची सीताराम बिसवां के दिलीप कुमार के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया एडवोकेट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।


गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए वर्ष 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में कहा था कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इससे पूर्व राज्य सरकार ने कहा था कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है और अब उसी को आधार मानकर अंतरिम आरक्षण सूची भी शासन की ओर से जारी कर दी गई है। इस समय आरक्षण सूची पर आई आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है। आगामी 26 मार्च को आरक्षण की फाइनल सूची जारी की जानी है। ऐसे हालातों के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सभी की निगाहें शुक्रवार को दिये जाने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई है।





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