UP पंचायत चुनाव: आरक्षण के खिलाफ SC में अर्जी पर क्या हुआ?

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नई दिल्ली। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जारी किये गए आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई कब होगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन याचिका पर सुनवाई का अभी तक कोई समय निर्धारित नहीं हो सका है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, उसमें कुछ कमियां हैं। नियम के अनुसार, अर्जी की कमियों को दूर करने के बाद ही उसे सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दखिल की गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण का आदेश दिया था। साथ ही, 25 मई तक पंचायत चुनाव कराने को कहा था।

दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि उनके पक्ष को हाई कोर्ट में नहीं सुना गया। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले पर विचार किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद घोषित किए आरक्षण की नई व्यवस्था से सारी ग्राम पंचायतों के समीकरणों में बदलाव हो गया है।

गौरतलब हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण तय करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के नई आरक्षण प्रक्रिया को खारिज करने के साथ ही जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 मई तक संपन्न कराने के भी आदेश दिए था।

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