केंद्रीय मंत्री ने संपत्ति को लेकर भी गलत जानकारी? दिया जांच का आदेश

केंद्रीय मंत्री ने संपत्ति को लेकर भी गलत जानकारी? दिया जांच का आदेश

नई दिल्ली। इलेक्शन कमिशन ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को केंद्रीय मंत्री एवं तिरुअनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की ओर से संपत्ति को लेकर दिए हलफनामे की जांच का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री के हलफनामे को लेकर मुख्य विपक्षी दल द्वारा निर्वाचन आयोग के पास शिकायत की गई थी।

मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय मंत्री एवं तिरुअनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी संपत्ति को लेकर दाखिल किए गए हलफनामे में उनकी वास्तविक एवं घोषित संपत्ति के बीच मेल नहीं होने के दावे को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को जांच के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राज्य नई शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से लोक चुनाव मैदान में उतरे हैं।

जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री की ओर से दिए गए हलफनामे में किसी भी तरह की बेमेल और गलत जानकारी देने के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत निपट जाता है।

कानून के मुताबिक नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अब देखने वाली बात यह रह गई है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ क्या निकलकर सामने आता है।

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