पीएम मोदी और पिता पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है।

गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। फरवरी 2023 में पवन खेड़ा को इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर असम पुलिस ने विमान से उतारने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब असम पुलिस ने दीमा हसाओ जिले के हाफ लॉन्ग थाने में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ इस मामले को लेकर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की बात कही थी हालांकि बाद में कोर्ट ने पवन खेड़ा को छोड़ने का आदेश दे दिया था।

इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पवन खेड़ा ने पहले लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मायूस पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

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