नगर निकाय चुनाव-अधिसूचना पर नहीं हुआ फैसला-बढी धड़कने, अब होगा..
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। जिसके चलते नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगाई गई रोक अभी बरकरार है और अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को होगी।
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की गई। लेकिन आज भी इस याचिका पर कोई फैसला अदालत की ओर से नहीं सुनाया जा सका है। लखनऊ खंडपीठ ने अधिसूचना पर सुनवाई और स्टे की तिथि को अब 23 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यानी इस मामले में अदालत द्वारा अधिसूचना पर लगाई गई अभी बरकरार है और अब शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। उधर जनपद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी नगर पंचायत के आरक्षण को लेकर दाखिल की गई याचिका पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है। पुरकाजी नगर पंचायत के आरक्षण को लेकर दाखिल की गई याचिका को भी अब इसी याचिका से जोड़ दिया गया है। पुरकाजी नगर पंचायत को लेकर परवेज आलम एडवोकेट आदि द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिस पर सुनवाई की तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की गई है।