कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन- राजनैतिक दलों के साथ हुई वार्ता

कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन- राजनैतिक दलों के साथ हुई वार्ता

हापुड़। रोल प्रेक्षक/अपर आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ प्रवीणा एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि/रा) श्रद्धा शांडिल्यायन की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलियो का विशेष पुनरीक्षण अभियान के क्रम में समस्त सम्बंधित को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतो में बैठक बुलाकर मतदाता सूची पढ़ी जाये और उनकी कार्यवृत्त भी बनायी जाय। जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष हो गयी है, मतदाता फार्म-6 भर कर नाम जोडा जाये, 80 वर्ष के अधिक मतदाताओं का सत्यापन करके मतदाता सूची मे टैगिंग किया जाये तथा दिव्यांग मतदाताओ के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाये। ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, को विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रारूप-6 भरा जायेगा। उक्त प्रारूप-6 उपरोक्त कार्यक्रम में दी गई अवधियों में अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल पर नियुक्त बूथ लेविल अधिकारी/मतदान केन्द्र पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी एवं अपनी तहसील से सम्बन्धित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा करना होगा। मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिसकी मृत्यु होने के उपरान्त उक्त मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं हटाया गया है ऐसी स्थिति में नाम हटाने हेतु सम्बन्धित बी०एल०ओ० द्वारा प्रारूप-7 भरवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो किसी कारणवश अन्य स्थानों पर चले गये है उन्हे मतदाता सूची से नाम हटाने हेतु उक्त प्रारूप में आवेदन करना होगा, ताकि अपने दूसरे निवास स्थान पर वह अपना नाम सुगमता पूर्वक बढ़वा सके। मतदाता सूची में पंजीकृति ऐसे मतदाता जिनकी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उस प्रविष्टि को शुद्ध / डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र जारी/शिफ्टेड मतदाताओं को स्थानान्तरण करने हेतु प्रारूप-8 भरकर सम्बन्धित मतदेय स्थल पर नियुक्त बूथ लेविल अधिकारी/मतदान केन्द्र पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी एवं अपनी तहसील से सम्बन्धित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा करना होगा।

बैठक में समस्त अधिकारीगण को निर्देश दिये गये की मतदाता सूची में प्रति मतदेय स्थल पर कम से कम 10 फार्म प्राप्त की जाय, जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के फार्म-6 प्राप्त किया जाना है, इसी प्रकार 10 फार्म-7 प्राप्त होने चाहिए। आवेदन कर्ता को प्राप्ति रसीद आवश्य दे दी जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि आप अपने सुपरवाइर / बी०एल०ओ० का ग्रुप बना लें, उनसे प्रतिदिन वार्ता करे, जिन बी0एल0ओ0 के पास फार्म-6, 7, तथा 8 प्राप्त नहीं हुए है, उनसे वार्ता करके फार्म-6, 7 व 8 प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें। बी०एल०ओ० को यह भी निर्देश दें कि आप प्रतिदिन मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता के घर जाय और उनसे फार्म भरवा कर प्राप्त कर लें।

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