माफिया सरगना संजीव जीवा की पत्नी को गिरफ्तारी पर मिला स्टे

माफिया सरगना संजीव जीवा की पत्नी को गिरफ्तारी पर मिला स्टे

मुजफ्फरनगर। कुख्यात माफिया संजीव जीवा महेश्वरी की पत्नी एवं रालोद नेत्री पायल माहेश्वरी को हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया गया है। दो अन्य आरोपियों को एंटीसिपेटरी बैल भी हाईकोर्ट की ओर से दे दी गई है। कारोबारी मनीष गुप्ता की ओर से रालोद नेत्री समेत नौ लोगों के खिलाफ मारपीट एवं फिरौती का मामला दर्ज कराया गया था।

बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल की नेत्री एवं कुख्यात माफिया संजीव जीवा महेश्वरी की पत्नी पायल महेश्वरी को हाईकोर्ट के माध्यम से गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मारपीट एवं फिरौती के मामले में अमित महेश्वरी एवं शुभम बंसल को हाई कोर्ट द्वारा एंटीसिपेटरी बैल भी दे दी गई है।

दरअसल कारोबारी मनीष गुप्ता की ओर से पिछले दिनों रालोद नेत्री पायल महेश्वरी, अमित महेश्वरी, शुभम बंसल और कुख्यात माफिया संजीव कुमार महेश्वरी उर्फ जीवा समेत 9 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस मामले में आरोपी बनाए गए मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के सभासद प्रवीण उर्फ पीटर तथा उसका पुत्र शैंकी फिलहाल मुजफ्फरनगर की जेल में बंद है। इस मामले को लेकर कई आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को पायल महेश्वरी के खिलाफ कोई उत्पीड़ित कार्यवाही नहीं किए जाने का आदेश देते हुए आगामी 29 जुलाई तक इस संबंध में पुलिस की आख्या मांगी है।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने दो अन्य आरोपियों की एंटीसिपेटरी बैल को मंजूरी देते हुए 50-50 हजार रुपये की दो-दो जमानत दाखिल करने के बाद रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं।

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