लड़की से रेप के जुर्म की सजा काट रहे कुलदीप को मिली जमानत

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वर्ष 2017 के दौरान एक नाबालिक लड़की के साथ हुए बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने बलात्कारी कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है।
सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से नाबालिक लड़की से बलात्कार के जुर्म की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पूनम एवं बंबा की 2 सदस्यीय पीठ ने 27 जनवरी से लेकर आगामी 10 फरवरी तक के
न्यायाधीशों की पीठ ने कुलदीप सेंगर को अपनी रिहाई की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर संबंधित थाने के अधिकारी को रिपोर्ट करने और एक-एक लाख रुपए की दो जमानत देने के लिए कहा है।