कानपुर हिंसा भाजयुमो नेता की जमानत अर्जी नामंजूर

कानपुर हिंसा भाजयुमो नेता की जमानत अर्जी नामंजूर

कानपुर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव की ओर से सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर कर दिए जाने के मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन अष्टम की अदालत में पेशी के बाद उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। जिसके चलते अदालत द्वारा भाजयुमो नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बुधवार को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव को पुलिस द्वारा अपर सिविल जज जूनियर डिविजन अष्टम की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान हर्षित की ओर से अपनी जमानत अर्जी भी अदालत के पास दाखिल की गई। पेशी के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को शेयर करने को गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और अदालत की ओर से भाजयुमो नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस बीच कचहरी के भीतर अधिवक्ताओं के साथ भाजपा नेताओं का भी भारी जमावड़ा लगा रहा। हर्षित की ओर से अब सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ देर में इस पर सुनवाई हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि कानपुर में हुई हिंसा और बवाल के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव ने मंगलवार को बवाल से संबंधित एक विवादित पोस्ट शेयर कर दिया था। कुछ ही देर में उसका स्क्रीनशॉट विभिन्न ग्रुपों पर वायरल हो गया। पुलिस कमिश्नर ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए भाजयुमो नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद आधे घंटे के भीतर ही भाजयुमो नेता की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसी मामले में आज भाजयुमो नेता को अदालत में पेश किया गया था।

epmty
epmty
Top