डिप्टी CM को 5 दिन की CBI हिरासत- इस तारीख को अदालत में पेश करने का आदेश

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नयी दिल्ली। दिल्ली की 2021-2022 की आबकारी नीति की कथित अनियमितता के आरोपों से घिरे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली की राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 आरोपियों में शामिल मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।

अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हिरासत में देने की सीबीआई की गुहार स्वीकार करते हुए चार मार्च अपराह्न दो बजे आरोपी को पेश करने का आदेश दिया। सीबीआई का पक्ष रख रहे स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज गुप्ता ने विभिन्न दलीलें देते हुए पूछताछ की आवश्यकता बताई और अदालत से मनीष सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत की गुहार लगाई थी।

मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं- डी. कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने सीबीआई हिरासत को गैरजरूरी और कानून का दुरुपयोग बताते हुए उपमुख्यमंत्री को हिरासत में भेजने की मांग का पुरजोर विरोध किया।

सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 (विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में श्री सिसोदिया को रविवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप है कि श्री सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

जांच एजेंसी ने सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त को मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

वार्ता

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