नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक जारी- अब होगी इस दिन सुनवाई

नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक जारी- अब होगी इस दिन सुनवाई

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सम्मुख नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज कोई फैसला नहीं हो पाया है। जिसके चलते हाईकोर्ट की ओर से चुनाव की अधिसूचना पर लगाई गई रोक अभी जारी रहेगी।

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना को लेकर सुनाए जाने वाले फैसले पर सवेरे से टकटकी लगाए बैठे चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का इंतजार अब और बढ़ गया है। मंगलवार को विलंब से लखनऊ बेंच में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर हुई सुनवाई में फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। जिसके चलते अदालत की ओर से अब इस मुकदमे के फैसले के लिए 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। यानी बुधवार तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी रहेगी उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर अपना हलफनामा दे दिया है। जिसमें यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में वर्ष 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए।

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