चार्ज संभालते ही लालू ने की पालिका कर्मियों की आर्थिक दिक्कत दूर

चार्ज संभालते ही लालू ने की पालिका कर्मियों की आर्थिक दिक्कत दूर

खतौली। नगर विकास अनुभाग-2 द्वारा न्यायालय के अगले आदेश या निर्णय आने तक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी शाहनवाज लालू ने वित्तीय अधिकार वापस दिए जाने के बाद चार्ज संभालते ही चेयरमैन ने सबसे पहले पालिका कर्मियों के वेतन के लिए धन की स्वीकृति कर दी है, जिससे पालिका कर्मियों की आर्थिक दिक्कत दूर होने का रास्ता क्लियर हो गया है।

बुधवार को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हाजी शाहनवाज लालू के बीते दिन अधिकार वापस दिए जाने के बाद रालोद के सिंबल पर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हाजी शाहनवाज लालू ने पालिका पहुंचकर अपना चार्ज संभाल लिया। पालिका अध्यक्ष हाजी शाहनवाज लालू ने चार्ज संभालने के बाद नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान जल्द से जल्द करने की घोषणा की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष द्वारा नगर पालिका की जमीन पर शहर के मोहल्ला गणेशपुरी में बनी 28 दुकानों में से 20 दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि गणेश पुरी स्थित पालिका की जमीन पर 28 दुकानें बनाई गई है, जिनमें से पालिका की ओर से अभी तक केवल आठ दुकानों का ही आवंटन किया गया है। जबकि बाकी बची 20 दुकानों पर लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नगर के मोहल्ला मिट्ठू लाल निवासी हाजी शाहनवाज लालू ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़कर जीता था। वर्ष 2023 की 26 मई को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद हाजी शाहनवाज लालू के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे जमील अहमद अंसारी तथा निर्दलीय कैंडिडेट कृष्ण पाल सैनी ने डीएम को शिकायत करते हुए बताया था कि हाजी शाहनवाज लालू ने अपनी मूल जाति को छिपाकर धोखाधड़ी से पिछड़े वर्ग में कलाल जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा है।

इसे लेकर जिला स्तरीय एवं मंडल आयोग ने जांच कर अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को अवगत कराया था। दिसंबर महीने में शासन द्वारा अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए एसडीएम खतौली को प्रशासक नियुक्त किया गया था। सोमवार को नगर विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी एक आदेश जारी हुआ, जिसमें अध्यक्ष हाजी शाहनवाज लालू को प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने तथा अगले आदेश या निर्णय आने तक अधिकार सीज के मामले में राहत दी है।

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