चंडीगढ़ में AAP का बनेगा मेयर- रिटर्निंग ऑफिसर अपराधी करार- चलेगा.....

चंडीगढ़ में AAP का बनेगा मेयर- रिटर्निंग ऑफिसर अपराधी करार- चलेगा.....

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ के मेयर पद पर निर्वाचित डिक्लेअर किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मतपत्रों में गड़बड़ी करते हुए गलत नतीजा देने की आरोपों की सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के रवैए को अपराध करार दिया है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए अनिल मसीह की कार्य शैली को अपराधी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों में गड़बड़ी करते हुए गलत नतीजा देने के आरोपों की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि चंडीगढ़ के मेयर अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार होंगे।

चीफ जस्टिस की अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए अनिल मसीह को अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और कहा है कि चुनाव अधिकारी ने अदालत को गलत जानकारी दी है। इसलिए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चलेगा।अदालत ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना के दौरान जिन बैलेट पेपर्स को अवैध घोषित किया गया था वह सही है।

इसलिए दोबारा चुनाव कराने या फिर वोटों को दोबारा से गिनने की जरूरत ही नहीं है। यदि अवैध घोषित किए गए वोटो को भी जोड़ लिया जाए तो आम आदमी पार्टी को कल 20 वोट मिले हैं।इसलिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को ही मेयर पद चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है।

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