खुशखबरी- ठेले व खोमचे वालों को 10 हजार का लोन देगी सरकार

खुशखबरी- ठेले व खोमचे वालों को 10 हजार का लोन देगी सरकार

शामली। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि ठेले व खोमचे वालों को 10 हजार का ऋण सरकार देगी। उन्होंने कहा कि 7 ब्याज सब्सिडी पर 10,000 रू0 की कार्यशील पुंजी /लोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन मे आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेले व खोमचे वालों के लिए राहत की खबर है। दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत इनको 10 हजार का लोन रियायती तौर पर दिया जाएगा। जल्द ही यह योजना धरातल पर लागू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर मिलेगा लोन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत ठेले वालों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इसके लिए 7 ब्याज सब्सिडी पर 10 हजार का लोन दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी वेंडर 946 प्रतिमाह की आसान किस्तों पर लोन की अदायगी कर सकेंगे। सरकार ने सस्ती किस्ते बांधकर अदायगी में जहां राहत दी है, वही वेंडरों पर कोई बोझ ना पडे इसका विशेष ख्याल भी रखा है। डिजिटल लेनदेन पर 100 रू0 का कैशबैक : शहरी विकास अभिकरण डूडा के पीओ प्रदीप कान्त ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी डिजिटल कैशलेस योजना का भी लाभ वेंडरों को दिए जोने के लिए कहा गया है। ऐसे में अगर किस्त जमा करने के दौरान वेंडर 946 का भुगतान बैंक को डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत करते हैं तो अदायगी की यह किस्त 846 की पडेगी। 100 की अतिरिक्त छूट और दिए जाने का भी प्रावधान योजना में है। इसके लिए बकायदा चयनित लाभार्थीयों को जागरूक किया जाएगा। रजिस्टर्ड व गैर रजिस्टर्ड वेंडरो को मिलेगा लाभ परियोजना अधिकारी डूडा श्री प्रदीप कान्त ने बताया कि जिले की नगर पालिका एवं नगर निकायो से 770 पंजीकृत वेंडरो की सूची मिली है। इसके अलावा शहर में एकमुश्त स्थानों पर ठेला खोमचे लगाने वाले या फिर गयी मोहल्लों में घूम धूम कर बिक्री करने वाले वेंडरों को भी इस योजना मे शामिल किया जाएगा। जिनका पंजीकरण नगर पालिका या नगर निकायों मे है तो उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आवेदन फार्म में वेंडर का नाम पता, बिक्री करने वाले उत्पाद का नाम और आधार कार्ड का विवरण मांगा जाएगा। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद पात्र पाए जाने वाले वेंडरों को लोन दिलाने के लिए संबंधित बैकों को पत्र भेजा जाएगा। वेंडरों को लोन देने में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसका भी एक पत्र एलडीएम के माध्यम से समस्त बैंक अधिकारियों को जारी होगा। इससे लोन देने में बैंक आनाकानी नही कर सकेगी। प्रदीप कान्त ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2022 तक के लिए शुरू की गई है।

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