मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 20 वर्ष की सजा

मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी 20 वर्ष की सजा

अलवर। राजस्थान के अलवर में पॉस्को न्यायालय संख्या दो ने शनिवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की सजा सुनाई।

साल 2019 से मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। न्यायालय के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए सदर थाना अंतर्गत एक गांव में आठ अप्रैल 2019 को एक चाचा ने अपनी मुख बधिर भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि घर के सभी लोग खेत पर काम करने के लिए गए थे। घर पर पीड़िता की बड़ी बहन थी, वो भी खेत पर चली गई। इसी बीच पीछे से घर पर किसी काम के बहाने से आए उसके चाचा ने मुखबधिर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी एवं मामले में एफ आई आर दर्ज कराई।

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि उसके बाद पीड़िता के न्यायालय में बयान करवाए गए। पुलिस ने मामले की चार्जशीट न्यायालय में पेश की। उसके बाद लगातार मामले में सुनवाई चली थी। इस मामले में बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से दलील रखी गई। बयान दर्ज किए गए। उसके बाद शनिवार को पोस्को न्यायालय नंबर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने इस मामले में आरोपी चाचा को दोषी माना एवं 20 साल की सजा सुनाई तथा 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

वार्ता

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