एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिये यह निर्देश

एसएसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिये यह निर्देश

मुजफ्फरनगर। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे प्रशासन को कानून व्यवस्था की दृष्टि से सहयोग देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज अपने अधीनस्थों के साथ नई मंडी थाना क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां मिली कमियों को दुरुस्त करने की बाबत अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल आगामी नगर निकाय चुनाव को जनपद में सकुशल संपन्न कराने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के दृष्टिगत थाना नई मंडी क्षेत्र के न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान थाना प्रभारी नई मण्डी महावीर सिंह चौहान, पीआरओ जोगेन्द्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराने हेतु मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्रों के आसपास से ईंट-पत्थर आदि हटवाने, मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों की दशा व दिशा सही करने, चिन्हित स्थानों पर बैरीकैडिंग करने, मतदान केन्द्रों एवं आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने तथा असमाजिक तत्वों, हिस्ट्रीशीटर व सक्रिय अपराधियों की लगातार निगरानी रखने, अराजक तत्वों को चिन्हित करने एवं विगत निर्वाचनों के दौरान पंजीकृत अपराधों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन कर उन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर एसएसपी ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित मतदान कराने हेतु चुनाव आयोग द्वारा जारी गाईडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करने, चुनाव के दौरान पूर्ण मनोयोग व पूरी गम्भीरता, निष्पक्षता और तटस्थता से डियूटी का निर्वाहन करने हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात एसएसपी द्वारा थाना नई मण्डी पर नगर निकाय चुनाव हेतु की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियानों के अन्तर्गत थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत 195 लोगों को नोटिस तामील कराया जा चुका है, नोटिस तामील के उपरान्त धारा 107/116 द0प्र0सं0 का उल्लंघन करने वाले 10 लोगो को धारा 116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मुचलका पाबन्द कराया गया है। धारा 116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मुचलका पाबन्द की कार्यवाही किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान सार्वजनिक शांति भंग न किये जाने हेतु की जाती है, यदि फिर भी किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो 122 बी द0प्र0सं0 की कार्यवाही की जाएगी तथा मुचलके की भारी धनराशि को वसूला जाएगा। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गैर जमानती वारण्ट निर्गत करते हुए 14 वारण्टियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। इसी क्रम में 02 लोगों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है तथा 05 लोगों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट, 25 लोगों के विरुद्ध 110 जी सीआरपीसी एवं 01 अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही अमल में लायी गयी है। पुलिस द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध धन एवं अवैध शस्त्र आदि की रोकथाम व बरामदगी हेतु सघन चौकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

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