पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश जारी- पुलिस महानिदेशक...

पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश जारी- पुलिस महानिदेशक...

रांची। झारखंड सरकार के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में आज कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मीडिया से संवाद नहीं करेंगे। आदेश जारी करने का उद्देश्य बताया गया है कि पुलिस विभाग की नीति है कि उस समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो या पुलिस अभियान में बाधा उत्पन्न ना हो । साथ ही पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में ना हो। पीड़ित और आरोपित के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो। इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए पुलिस महानिदेशक और उनके जरिये प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे। प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी और डीएसपी होंगे। जिले में एसपी और प्रभारी मीडिया के जरिये संबंधित जानकारी मीडिया को दी जाएगी।

सामान्यतः मीडिया ब्रीफिंग का स्थान कार्यालय कक्ष होगा और प्रतिदिन निर्धारित समय शाम के चार बजे से छह बजे के बीच निर्धारित होगा। इसकी सूचना यथा-समय सभी मीडियाकर्मियों को दी जायेगी।

पुलिस से संबंधित मामलों-जैसे बड़ी आपराधिक और विधि-व्यवस्था की घटना, महत्वपूर्ण उद्भेदन गिरफ्तारी, बरामदगी एवं अन्य उपलब्धि पर स्वयं जिला एसपी की ओर से मीडिया से वार्ता की जायेगी। जिला एसपी की ओर से सामान्यतः मीडिया सेल शाखा में घटना की परिस्थिति के अनुसार घटनास्थल, थाना अथवा अन्य कार्यालय में प्रेस से संवाद किया जा सकता है।

एसपी और प्रभारी मीडिया सेल शाखा वर्दी में ही मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। किसी अपराध के दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर केवल इतनी ही सूचना साझा की जायेगी जो घटना के तथ्यों को प्रकट करे और आश्वस्त कर सके कि मामले को गंभीरता से किया जा रहा है।

किसी अपराध के संबंध में गुप्त और तकनीकी सूत्रों को मीडिया के समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा। ना ही अनुसंधान की दिशा और तकनीकों का खुलासा किया जाएगा।यौन हिंसा के पीड़ितों और बच्चों की पहचान को मीडिया के सामने खुलासा नहीं किया जायेगा।

वार्ता

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