रिमांड की वैधता को चुनौती को लेकर पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 27 जून को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले उसके ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था।
जुबैर ने याचिका दायर कर उनके हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर सुनवाई के बाद, जिसमें निचली अदालत के 28 जून के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
वार्ता