यातायात नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों को भुगतना होगा दोगुना जुर्माना, मेरठ में 51 पुलिसकर्मी फंसे
लखनऊ/मेरठ। अक्सर पुलिसवालों द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने जाने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस मुखिया ओपी सिंह ने यातायात व्यवस्था पटरी पर लाने के साथ ही नियमों का पालन कराने वालों द्वारा खुद इनका पालन नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों को सबक सिखाने के लिए फरमान जारी किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरों का चालान करने वाले पुलिसकर्मी यदि खुद वही गलती करेंगे तो उन्हें दोगुना जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के यातायात नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने सभी एसएसपी व एसपी को इसके निर्देश दिये हैं। डीजीपी ने कहा है कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम-2019 एक सितंबर से प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई प्राधिकारी जो इस एक्ट के प्रावधान के प्रवर्तन का अधिकारी है, यदि वह इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो उससे दोगुना दंड दिया जाये। डीजीपी ने इस नियम के तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी विभागीय व निजी वाहनों को चलाने के दौरान यातायात नियमों का हर सूरत में पालन करेें।
प्रदेश के पुलिस मुखिया का फरमान आते ही उसका पालन भी होने लगा है। जिसके चलते मेरठ में ट्रैफिक नियम तोडना एक दर्जन से अधिक पुलिसवालों को भारी पड़ा है। मेरठ शहर में जो 51 पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़े गए हैं, उनमें अलग अलग थानों में तैनात दो इंस्पेक्टर, सात सब इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल शामिल हैं।
केवल मेरठ में ही 51 पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों के उलंघन में फंसने के बाद एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने कड़ा निर्देश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम को ना तोड़ें वरना चालान होगा। चालान काटने के अलावा इन पुलिस वालों को भविष्य में ट्रैफिक नियम ना तोडने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही विभाग में तैनात सभी सीनियर और जूनियर पुलिस वालों को ट्रैफिक नियम फॉलो करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।