बिना वैध लाईसेंस के वाहन चलाने पर हो सकता है एक से दो हजार का जुर्माना

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मुजफ्फरनगर। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जनपद में जहां एक अभियान चला रखा है, वहीं खोजी न्यूज ने भी यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में अपना योगदान सुनिश्चित करने ठान ली है।

बता दें कि वाहन चलाने का लाइसेंस एआरटीओ ऑफिस से जारी किया जाता है। ऐेसे में एआरटीओ ऑफिस का ही ये दायित्व बनता है कि वह लोगों को यातायात नियमों सहित सुरक्षित ड्राईव के तरीकों से सभी को अवगत कराये और पूरी तरह से ये सुनिश्चित करने के बाद कि सम्बन्धित अभ्यर्थी यातायात के नियमों से अवगत हो चुका है, तभी लाइसेंस जारी करे, लेकिन इस मामले में एआरटीओ कार्यालय नाकाम सिद्ध हुआ है, जिसके चलते यातायात पुलिस को अधिक परेशानी का सामना रोज करना पड़ता है। वाहन चलाते समय किस चूक के लिए किस दण्ड़ का प्रावधान है, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है।

इसके लिए खोजी न्यूज ने अभियान चलाकर रोज एक नियम के बारे में लोगों को अवगत कराने की योजना बनायी है। इसी के तहत आज बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए क्या निर्धारित जुर्माना सरकार द्वारा तय किया गया है, इसकी जानकारी देने का प्रयास किया है।

बता दें कि अधितर लोग बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने लगते हैं। ये समस्या ग्रामीण लोगों केे सामनें जानकारी के अभाव में अधिक आती है। वे अक्सर बिना वैध लाइसेंस बनवाये ही वाहन चलाने लगते हैं और पुलिस के शिकंजे में फंस जाते हैं। पकडे जाने पर उन्हें जहां कई परेशानियों सहित जुर्माना भरना पडता है। कई बार जिस जरूरी काम के लिए वे घर से निकलते हैं, वह काम अधूरा ही रह जाता है। इस मामले में कई बार पुलिस पर गम्भीर आरोप भी लगते रहते हैं। बता दें कि बिना लाईसेंस के वाहन चलाने के लिए 1000 से 2000 तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए वाहन चालकों को वैध ड्राईविंग लाइसेंस बनवाकर वाहन चलाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। यदि बेहद जरूरी हो तो उन्हें वे ही वाहन चलाने की अनुमति दें, जिसके लिए ड्राईविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

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