नाबालिग मूक बधिर से दुष्कर्म- मिला कठोर आजीवन कारावास- SP देंगे इनाम

नाबालिग मूक बधिर से दुष्कर्म- मिला कठोर आजीवन कारावास- SP देंगे इनाम

मिर्जापुर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 40 दिनों में नाबालिग मूक बधिर से दुष्कर्म करने के दोषी को न्यायालय ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एसपी ने प्रभावी पैरवी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

मिर्जापुर एसपी अजय कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में जहां पुलिस अपराधियों को पकड़कर बड़ेघर भेज रही हैं, वहीं प्रभावी पैरवी करते हुए दोषियों को सजा दिलवाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई। विगत 7 जनवरी को मिर्जापुर के थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थीउसकी 6 वर्षीय पुत्री, जो कि गूंगी है, उसके साथ राकेश यादव पुत्र संतू यादव ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता, कोर्ट मोहर्रिर हैड कांस्टेबिल पुष्पा गुप्ता, कांस्टेबिल पुष्पा गुप्ता, बिट्टू कुमार द्वारा मजबूती से साक्ष्यों व गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी कार्रवाई के चलते न्यायालय ने दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं एससी/एसटी एक्ट में 50 हजार रुपये का जुर्माना दोषी पर किया गया है। जुर्माने की कुल धनराशि एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता के परिजनों को दी जायेगी। वहीं इस मामले में प्रभावी पैरवी करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को एसपी अजय कुमार सिंह ने 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 40 दिन में दोषी अपने अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस की इस कार्यशैली की जनता द्वारा तहे दिल से तारीफ की जा रही है।

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