नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
  • whatsapp
  • Telegram

शामली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपने नाबालिग पोते के साथ कुकर्म करने की तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस ने विगत 5 जनवरी को विपिन उर्फ काला पुत्र सिरदारा निवासी ग्राम नसौली बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में विगत 6 जनवरी को आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। यह मामला स्पेशल जज पोक्सो एक्ट शामली की कोर्ट में चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक शामली सुकीर्ति माधव द्वारा पुलिस एवं मोनीटिरिंग सेल को मुकदमे की पैरवी हेतु लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी गवाहों की पुलिस द्वारा कोर्ट में गवाही पूर्ण कराई गयी । गवाही पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर पुलिस की कार्यवाही को सही माना।


इस मामले में कोर्ट ने विपिन उर्फ काला को धारा 377 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 25 हजार का जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा माननीय न्यायाधीश से सुनाई है।

  • whatsapp
  • Telegram
Next Story
epmty
epmty
Top