DG जेल की चिठ्ठी के बाद सरकार का फैसला - शर्तों के साथ होगी मुलाकात

DG जेल की चिठ्ठी के बाद सरकार का फैसला - शर्तों के साथ होगी मुलाकात

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश आनंद कुमार की ओर से शासन को भेजी गई चिट्ठी के बाद कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के कारागार में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटाते हुए अब उसे पुनः बहाल कर दिया गया है। जिसके चलते अब परिजन अपने बंदियों के साथ मुलाकात कर सकेंगे।

बुधवार को शासन की ओर से आनंद कुमार पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से भेजी गई चिट्ठी का संज्ञान लेने के बाद शासन की ओर से कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के कारागारो में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटाते हुए सुविधा को पुनः बहाल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडे की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है डीजी जेल की ओर से दिनांक 2 मार्च को भेजी गई चिट्ठी में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के कारागार में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को पुनः बहाल किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अब शासन की ओर से भेजे गये आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 एवं ओमिक्रान के संक्रमण में कमी के दृष्टिगत शासनादेश द्वारा उत्तर प्रदेश के कारागार में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को समाप्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन मुलाकात को पुनः बहाल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशों में मुलाकात के लिए लागू की गई शर्तो में वर्तमान परिस्थितियों में मुलाकात की संख्या एवं मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निर्धारित करते हुए प्रत्येक बंदी को प्रति सप्ताह एक ही व्यक्ति से मुलाकात की सुविधा अनुमन्य की जाए।

मुलाकात करते समय संक्रमण से बचाव हेतु समस्त आवश्यक सावधानियां जैसे सामाजिक दूरी, मुलाकाती की आते समय थर्मल स्क्रीनिंग, सैनेटाईजेशन एवं फेस मास्क का होना अनिवार्यतः उपयोग किया जाएगा। बंदियों से मिलने वाले व्यक्ति डबल डोज वैक्सीनेटेड हो या उनके पास मुलाकात से 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, मुलाकात के उपरांत बंदियों को भी कारागार की अपनी बैरक में जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। जेल अधीक्षक द्वारा परिस्थिति के अनुरूप इस संबंध में अपने स्तर से सावधानी रखने हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश निर्गत किए गए हैं।

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