फ्लैशबैक- DSP के प्रयास से पीड़िताओं को जल्द मिला इंसाफ- दोषियों को सजा

फ्लैशबैक- DSP के प्रयास से पीड़िताओं को जल्द मिला इंसाफ- दोषियों को सजा

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अभिषेक के नेतृत्व में शामली पुलिस प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलवा रही है। थानाभवन क्षेत्राधिकारी के रूप मेें तैनात पीपीएस अफसर श्रेष्ठा ठाकुर अपराधियों पर अपना शिकंजा कसे हुए है। थाना गढ़ीपुख्ता पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रथम अभियोग 25 जुलाई 2022 को दर्ज हुआ और दूसरा अभियोग 27 सितम्बर 2022 को को पंजीकृत हुआ था।

दोनों मुकदमों की जानकारी होते ही थानाभवन क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर अल्प समय में पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने में जुट गयी थी। सीओ श्रेष्ठा ठाकुर ने अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट में दोषी सिद्ध करा दिया था, जिसके बाद कोर्ट द्वारा प्रथम मुकदमें में दुष्कर्मी को 10 साल की कारावास और दूसरे मुकदमें में दोषी सिद्ध हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी। अपराधियों को सजा मिलने पर सीओ श्रेष्ठा ठाकुर के प्रयास से अल्प समय में पीड़िताओं को इंसाफ मिल गया। अल्प समय में अभियुक्त को सजा कराने पर पीड़ित परिवार ने शामली पुलिस को धन्यवाद बोला और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। थानाभवन क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर पर पेश है खोजी न्यूज की खास रिपोर्ट...

ज्ञात हो कि थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त आसिफ पुत्र रहीस निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला खां शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। घटना के सम्बंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना गढ़ीपुख्ता पर तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 25 जुलाई 2022 को मुकदमा अपराध संख्या 87/2022 धारा 354 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया। थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप बनाया गया। शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना शामली द्वारा दिनांक 2 सितम्बर 2022 को अभियुक्त सोमपाल उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे 10 साल की कैद और 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


गौरतलब है कि वर्ष 2022 में थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सोमपाल पुत्र भंवरसिंह निवासी ग्राम ताना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 124/2022 धारा 376(2च), 376एबी आईपीसी व 5एम/6 व 5पी/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 27 सितम्बर 2022 को पंजीकृत किया गया था। थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को दिनांक 27 सितम्बर 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप दिनांक 14 नवम्बर 2022 को बनाया गया। उक्त मामले में अभियुक्त को एक माह में सजा कराये जाने हेतु चयनित किया गया था। जिसका विचारण न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना में किया गया।

शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के आधार पर 28 दिन में न्यायालय पोक्सो कोर्ट, कैराना शामली द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को अभियुक्त सोमपाल उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे आजीवन कठोर कारावास की सजा व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड तथा 5एम धारा 6 लैंगिक अधिनियम मे आजीवन कठोर कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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