नशे का कारोबार- हुई 11 साल की कैद-लगा 1.10 लाख का जुर्माना

नशे का कारोबार- हुई 11 साल की कैद-लगा 1.10 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली । चम्बा में नशे की तस्करी करने वाले दो लोगो को अदालत ने 11 साल की कैद के साथ साथ 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2017 के नवंबर माह में चंबा और पठानकोट हाईवे पर टुन्नूहट्टी के पास नाका लगाकर चैकिंग कर रही थी। इसी दौरान एचआरटीसी की बस को तलाशी करने के लिए पुलिस ने रोका। बस की 25 नंबर सीट पर जब पुलिस पहुँची तो पुलिस को देखकर यात्री घबरा गया। उसके पास एक सफेद रंग का बैग था। जब उसकी तलाशी ली तो उस बैग से चरस की खेप पाई गई जिसकी मात्रा लगभग 3.180 ग्राम थी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सामने आया था कि एक दूसरा आरोपी जिसका नाम संजू था वह उसके साथ मिलकर चरस की तस्करी करता था। पूरे मामले में 26 से ज्यादा गवाहों के अदालत में बयान दर्ज कराए गए और बुधवार को अदालत ने इस पर अपना फैसला सुना दिया।
विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने यह फैसला सुनाया और जुर्माना अदा न करने की दशा में अदालत ने कहा कि अगर जुर्माने की रकम अदा ना की गयी तो 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला उप न्याय वादी राजेंद्र कुमार ने की थी।