पुलिस दल पर जानलेवा हमला- दो आरोपियों को 10 वर्ष की कैद

पुलिस दल पर जानलेवा हमला- दो आरोपियों को 10 वर्ष की कैद

मुजफ्फरनगर। भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारीगढ़ के जंगल में सोलानी नदी में नाव से जाल डालकर मछली पकड़ने पहुंचे आरोपियों की गिरफ्तारी करने गई पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाए गए 2 लोगों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों के ऊपर न्यायालय ने 12-12 हजार रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें अर्थदंड से भी दंडित किया है।

बृहस्पतिवार को जनपद न्यायालय में एडीजे-14 की अदालत में वर्ष 2014 की 24 अक्टूबर को भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारीगढ़ के माजरा कल्याणपुर के जंगल में सोलानी नदी के भीतर नाव से जाल डालकर मछली पकड़ रहे लोगों की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस पार्टी पर फायर करने के मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने दोनों पक्षों की ओर से उनके वकीलों की दलील सुनी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने पुलिस पार्टी पर हमले के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। विद्वान न्यायाधीश ने पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी विज्जुल उर्फ फरमान एवं चांद को दोषी मानते हुए दोनों को धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत 10-10 वर्ष कैद की सजा एवं 10-10 हजार रूपये का जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दो-दो वर्ष की सजा एवं दो-दो हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 की 24 अक्टूबर को जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के बिहारीगढ़ के माजरा कल्याणपुर गांव के जंगल में विज्जुल उर्फ फुरकान तथा चांद सोलानी नदी में नाव से जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। इस प्रतिबंधित मामले का पता चलने पर पुलिस की टीम दोनों को दबोचने के लिए मौके पर पहुंची। लेकिन पुलिस दल को देखते ही दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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