कोरोना की पडी मार-होलिका दहन की छूट-रंग खेलने पर रोक

कोरोना की पडी मार-होलिका दहन की छूट-रंग खेलने पर रोक

गांधीनगर। कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ते मामलों के बीच पूरी तरह से चैकन्ना हुई राज्य सरकार ने होली के त्यौहार को मददेनजर रखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के लोगों को नई गाइडलाइन में होलिका दहन करने की तो अनुमति दी गई है लेकिन रंग खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के गृह विभाग ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि प्रदेश में नियमानुसार त्योहार आयोजित किए जाएं। साथ ही सभी को कोरोना के प्रोटोकाल का पालन करने के लिए कहा जाए। राज्य के गृह विभाग ने कोरोना वायरस के चलते होली के त्यौहार के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है। जारी की गई गाईडलाइन में बताया गया है कि लोग होलिका दहन तो सीमित संख्या में रहकर कर पाएंगे। पर होली का रंग नहीं खेल पाएंगे। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव केके निराला ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में 2 दिन 28 व 29 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे हालातों के बीच पुलिस को इस बात की निगरानी रखनी होगी कि सभी स्थानों पर सीमित लोगों की मौजूदगी में होलिका दहन हो। गृह विभाग ने होलिका दहन करने की तो छूट दी है। लेकिन इस दौरान सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही अधिसूचना में बताया गया है कि पूरे राज्य में होली के अवसर पर लोगों द्वारा रंग खेलने पर व गुलाल लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। लोगों से साफ-साफ कहा गया है कि लोग रंग खेलने के लिए बाहर ना निकले और ना ही भीड़ इकट्ठी करे। कहीं पर किसी कार्यक्रम का आयोजन ना करें। पुलिस को कहा गया है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम या सामाजिक समारोह को आयोजित करने पर रोक लगाई जाए। गृह विभाग ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस थानों को निर्देश जारी कर होली पर्व के दौरान गाईडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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