CBI ने धोखाधड़ी के मामले में निजी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

CBI ने धोखाधड़ी के मामले में निजी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

भोपाल । केंद्रीय जांच ब्यूराे (सीबीआई) ने बैंकों को लगभग 185 करोड़ रुपए की कथित तौर पर हानि पहुंचाने के मामले में एक निजी कंपनी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में आज चार शहरों के छह स्थानों पर छापे की कार्रवाई भी की गयी।

सीबीआई मुख्यालय की ओर से आज मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 और 2017 के दौरान हुयी इस धोखाधड़ी के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई और कारपोरेट कार्यालय मध्यप्रदेश के इंदौर में स्थित है। कंपनी के अलावा निदेशकों, अज्ञात लोकसेवकों और अन्य के खिलाफ भी यह मामला दर्ज किया गया है।

कंपनी को ऋण प्रदान करने वाले बैंक ऑफ बड़ोदा और अन्य बैंकों की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बैंक से प्राप्त ऋण की राशि का उपयोग निर्धारित मद में नहीं कर अन्य मद में किया।

सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा आज इंदौर, मुंबई और बंगलुरु में छह ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। इस दौरान अनेक दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में रुचि ग्लोबल लिमिटेड, इसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया है।

वार्ता

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