संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज- गैंगस्टर के मकान की होगी कुर्की

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने शातिर गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की के आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) की अदालत ने सोमवार को शातिर गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की के आदेश को पुष्टि करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आदेशित किया है।

जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के अनुसार अपराधी की कुर्क संपत्ति को आमजन के सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। मकसूद के मकान की कुर्की करते हुए उस भवन को आम जनता के उपयोग के लिए लाया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के अनुसार मकसूद के खिलाफ गोवध और नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर मकसूद ने अपने गुनाहों के बल पर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था।

वार्ता

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