आग लगाने के मामले में दोषी तीन सगे भाइयों को 10-10 साल की सजा

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सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की एक अदालत ने आठ साल पहले पशुओं के छप्पर में आग लगाने के मामले में दोषी तीन सगे भाइयों को सोमवार को दस दस साल की कैद और 12-12 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर रामनिहोर यादव, महेंद्र यादव व गम्मू यादव को यह सजा सुनायी। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के पनारी टोला करमसार गांव निवासी रामसूरत यादव ने थाने में तहरीर दी थी कि 21/22 फरवरी 2015 को पड़ोस के रामानिहोर,महेंद्र,गम्मु और प्रदीप यादव ने पशुओं के छाया के लिए बने छप्पर में आग लगा दी। जिससे एक भैंस की जलकर मौत हो गई जबकि 11 अन्य भैंस गंभीर रूप से झुलस गए।पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में नाबालिग प्रदीप यादव की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित कर दी गई।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी तीन सगे भाइयों सजा सुनाई।

वार्ता

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