कोरोना पाबंदियों में कई प्रकार की छूट

कोरोना पाबंदियों में कई प्रकार की छूट

गुवाहाटी। असम सरकार ने बुधवार को रात्रि कर्फ्यू से लेकर अंतर जिला परिवहन जैसी कोरोना पाबंदियों में छूट देने तथा उच्च माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षायें शुरु करने की घोषणा की है।




राज्य सरकार की ओर से जारी नये दिशानिर्देशों के मुताबिक कर्फ्यू का समय घटाकर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे कर दिया गया है। इसके मुताबिक सरकारी एवं निजी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों काे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात आठ बजे तक ही खुलने की इजाजत होगी।

ऑटो रिक्शा और टैक्सी 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले यात्रियों के साथ संचालित होंगी और यात्रियों के लिए कोरोना संबंधी उचित व्यवहार और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कम से कम टीकाकरण का एक डोज और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के साथ वाहन सवारी की अनुमति है।

इसी प्रकार अंतर जिला परिवहन के तहत भी यात्रियों के लिए शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ यात्रियों को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक लेने की अनिवार्यता होगी।

स्नातकोत्तर, स्नातक, उच्चतर माध्यमिक अंतिम वर्ष के लिए शारीरिक कक्षाओं की अनुमति होगी लेकिन छात्रों को कोरोना टीके की एक डोज लेने की अनिवार्यता होगी। हालांकि, 18 वर्ष से कम उम्र के 12वीं कक्षा के छात्रों का यदि टीकाकरण नहीं किया गया है, तो उन्हें शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कक्षायें छह सितंबर से शुरू हो जायेंगी।

वार्ता

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