अभ्यर्थी गर्भवती थी, शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने का निर्देश क्यों न दिया जाये

अभ्यर्थी गर्भवती थी, शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने का निर्देश क्यों न दिया जाये

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार से पूछा है कि क्यो न याची की पुलिस भर्ती 2018 में विशेष परिस्थितियों के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने का निर्देश दिया जाये।

न्यायालय ने कहा कि जिस-जिस समय शारीरिक टेस्ट हो रहा था, उस समय वह अभ्यर्थी गर्भवती थी। न्यायालय ने 15 फरवरी को इस मामले में विभाग से जरूरी जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुलंदशहर की मंजूषा कुमारी की याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिका पर अधिवक्ता का कहना है कि याची पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल हुई। उसे तीन फरवरी 19 को शारीरिक टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसने अर्जी दी कि वह गर्भवती है। इसलिए डिलेवरी के बाद किसी तिथि पर उसका टेस्ट लिया जाय। डिलेवरी होने के बाद उसे शारीरिक टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। जिस पर यह याचिका दायर की गयी है।



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