UAPA के तहत दाऊद अजहर सईद लखवी को Terrorist Declared किया

नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून (UAPA) के तहत आज दाऊद इब्राहिम,जकी उर रहमान लखवी, मसूद अजहर, हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी दी। इन आतंकवादियों में पहला नाम 2008 में 26/11 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का है जो लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता रहता है। वहीं दूसरा नाम आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सरगना जकी उर रहमान लखवी का है. लखवी कश्मीर में एलईटी का सुप्रीम कमांडर है और यह एनआईए की मोस्ट वान्टेड लिस्ट में भी शामिल है।तीसरा नाम जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का है और चौथा नाम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुलजिम और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का है।
क्या है गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून (UAPA) ऐक्ट
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन कानून UAPA में किसी व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है। इसके तहत, कोई व्यक्ति आंतकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस कानून में पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया था जब यूपीए सरकार थी। दूसरा संशोधन 2008 में और तीसरा अमेंडमेंट 2013 में आया था।
गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के बारे में कहा था कि कोई अगर आंतकवाद के पोषण में मदद करता है, धन मुहैया कराता है, आतंकवाद के साहित्य का प्रचार-प्रसार करता है या आतंकवाद का सिद्धांत युवाओं के जहन में उतारने की कोशिश करता है, उसे आतंकवादी घोषित किया जाएगा।
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