शरीफ के भाषण पर पाबंदी को लेकर होगी सुनवाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा नेशनल एसेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ के विभिन्न टीवी चैनलों पर भाषणों (वक्तव्यों) के प्रसारण पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका पर सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सुनवायी करेगा।
यह याचिका आमिर अज़ीज़ नामक एक नागरिक ने दायर की है जिसमें शरीफ़ भाइयों, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) के अध्यक्ष और अन्य को वादी बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि सजायाफ्ता पूर्व प्रधानमंत्री के हाल के भाषणों विशेषकर 20 सितंबर को आयोजित सर्वदलीय सम्मलेन में वीडियो लिंक के जरिये दिये वक्तव्य में देश के संस्थानों की छवि धूमिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक सजायाफ्ता के भाषण को मीडिया में प्रसारित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो भी एक सजायाफ्ता अपराधी हैं और वह मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। याचिका में किसी भी टीवी चैनल पर शरीफ के अगले भाषण को प्रसारित नहीं करने का पेमरा को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चिकित्सा कराने के लिए अभी लंदन में हैं और वह चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं।
वार्ता