शादियों में गाईडलाईन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नही: सीएम

शादियों में गाईडलाईन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नही: सीएम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हैं कि गाईडलाईन के नाम पर शादियों में उत्पीडनात्मक कार्रवाई सहन नहीं की जाएगी। शादियों के लिए किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं है।

शादी समारोह के संबंध में जनहित के दिशा निर्देश जारी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में बुधवार को देवोत्थानी एकादशी से आरंभ हुए वैवाहिक सीजन में आयोजित किए जाने वाले शादी समारोह के लिए किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के संबंध में जारी की गई गाईडलाईन में हलवाई, बैंडबाजा, डेकोरेशन या अन्य काम करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं है। उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस गाईडलाईन के नाम पर शादियों में किसी का उत्पीड़न न करें। शादी समारोह केवल सूचना देकर कोविड-19 के प्रोटोकॉल और गाईडलाईन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं।

समयानुसार शादियों में बैंड बाजा और डीजे बजाने पर प्रदेश में कही भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। लोग शादियों में निर्धारित समय के भीतर बैंड बाजा और डीजे आदि बजा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाईन के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पालन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से सभी के लिए जरुरी हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने और उससे बचाव के लिए प्रदेशवासी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बार-बार हाथ धोएं और मास्क लगाए। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से भी पुलिस द्वारा गाईडलाईन के नाम पर किसी के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

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