बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म तक नहीं दे पाने वाली सरकार कुछ तो करे शर्म

बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म तक नहीं दे पाने वाली सरकार कुछ तो करे शर्म

बेंगलुरु। उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफार्म नहीं मुहैया कराने पर राज्य सरकार को खरी-खरी सुनाते हुए जोरदार फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए।

दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस बी वीरप्पा एवं के एस हेमलेखा की पीठ ने वर्ष 2019 में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मुहैया कराने का निर्देश दिया था। सरकार ने जब इस आदेश का पालन नहीं किया तो एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अदालत को उसके आदेशों की याद दिलाई।

याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत छात्रों को यूनिफॉर्म की 2 जोड़ी दी जानी चाहिए। लेकिन कर्नाटक सरकार के कई स्कूलों में छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते एवं मौजे नहीं मिल पाए हैं। न्यायमूर्ति वीरप्पा ने कहा है कि इस तरह की चूक सरकार के लिए अत्यंत शर्म की बात है। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना कोर्ट के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। फालतू चीजों पर तो सरकार द्वारा करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। फिर भी ऐसी दुर्दशा। इन बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है।

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