दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) हेतु इतने लाख रूपये अवमुक्त

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) हेतु इतने लाख रूपये अवमुक्त

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) मद में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित 16700 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। यह धनराशि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निवर्तन पर रखी गयी है।

विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेशानुसार इस धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। यह वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन्स एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) की दर बढ़ाकर रू0 1000/- कर दी गयी है और जिसका भुगतान माह दिसम्बर, 2021 से किया जाना है। दिव्यांग पेंशन की दर में वृद्धि के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16700 लाख रूपये का अनुपूरक बजट प्राविधानित किया गया है।



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