रिश्वत के मामले में रजिस्ट्रार को पांच वर्ष की सजा

रिश्वत के मामले में रजिस्ट्रार को पांच वर्ष की सजा

दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले की एक अदालत ने आठ हजार रुपए की रिश्वत के मामले में रजिस्ट्रार को दोषी पाते हुए आज पांच वर्ष के सश्रम कारावास सहित 20 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार फरियादी अकरम खान ने नवोदय वार्ड हटा में लगभग 22 हजार वर्ग फीट कृषि भूमि को एक लाख में खरीदने का सौदा किया था, जिसकी रजिस्ट्री होना शेष थी। इस कार्य के लिए सब रजिस्ट्रार हटा जगदीश सोनी ने फरियादी से 20 हजार रूपए रिश्वत के रूप में मांगे थे, जिसके बाद आठ हजार रूपए पर सहमति बनी थी जो 25 अप्रैल 2014 को देना था। वहीं, इस बीच फरियादी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त सागर को की, जिसके बाद आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए के जुर्माना और अधिनियम की धारा 13 व भादावि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया।


वार्ता

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