जेल में मुलाक़ात के बदले नियम- बंदी से हफ्ते में 3 बार मिल सकेंगे परिजन

जेल में मुलाक़ात के बदले नियम- बंदी से हफ्ते में 3 बार मिल सकेंगे परिजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने जनहित में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 23 मार्च, 2022 को विचाराधीन बंदियों के मामले में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सप्ताह में दो बार दो व्यक्तियों के लिए मुलाकात की सुविधा दी गयी थी। परन्तु इसमें संशोधन करते हुए पूर्व की भांति कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी अपने परिजनों से सप्ताह में तीन बार मुलाकात कर सकते हैं तथा प्रत्येक मुलाकात में तीन व्यक्ति तक मिल सकते हैं, की व्यवस्था बहाल की गयी है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश परेशान था लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गये थे। ऐसी परिस्थिति में 01 जनवरी, 2022 को कारागार में निरूद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गयी थी। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि बंदी के परिजनों की तरफ से मेरे कार्यालय में इस बावत पत्र आ रहे थे कि मुलाकात की संख्या एवं मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए, क्योंकि अब कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में बहुत कम हो चुका है। उन्होंने बताया कि परिजनों के आग्रह पर विचार करने के पश्चात उक्त निर्णय लिया गया है। कारागार मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री जी से इस आशय का पत्र लिखकर अनुमति मांगी गयी थी। जिस पर उन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी।

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