यूपी में पराली जलाई तो नहीं होगी खैर- दर्ज होगी FIR

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगर पराली जलाते हुए कोई मिलेगा तो जुर्माने के साथ-साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिए हैं।
गौरतलब है कि एनसीआर और उसके आसपास से जुड़े जिलों में पराली जलाने को लेकर प्रदूषण बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीआर के जिलों मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के साथ-साथ बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, पीलीभीत, मथुरा के डीएम से वर्चुअल मीटिंग की।
इस दौरान कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी तथा सचिव राजशेखर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलों के डीएम को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूलने के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि पराली जलाने को रोकने के लिए सेटेलाइट से लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने अफसरो को आदेश दिए कि किसानों को बताया जाए कि पराली या फसलों के बचे वेस्ट को डिकम्पोजर के माध्यम से खाद बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि पराली ना जलाई जाए इस के लिए लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाए कि वह अपने इलाके में पराली जलने ना दे। इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर टीमों का गठन कर पराली ना जलाने को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।


