बरी किए गए मंत्री को हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति का दोषी ठहराया

मद्रास। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निचली अदालत द्वारा बाईज्जत बरी किए गए मंत्री को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया है।
मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट की ओर से सुनाये गए एक बड़े फैसले में तमिलनाडु सरकार के मंत्री के. पोन मूडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया है। वर्ष 2016 में तमिलनाडु सरकार के मंत्री को निचली अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले से बड़ी कर दिया था। मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दिए गए फैसले को पलटते हुए इसी सप्ताह आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए मंत्री को सजा सुनाने का ऐलान किया है।
उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने वर्ष 2002 में की गई जांच के दौरान तमिलनाडु सरकार के मौजूदा मंत्री पोन मूडी एवं उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। अब हाई कोर्ट द्वारा मंत्री को दोषी ठहराए जाने से यह साफ हो गया है कि मंत्री को तमाम स्रोतों से इतनी आय नहीं है जितनी मंत्री के पास मौजूदा समय में संपत्ति है।