कंप्यूटर बाबा की जमानत पर हुई सुनवायी

इंदौर। मध्यप्रदेश की इंदौर जिला जेल में बंद नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के विरुद्ध दायर प्रकरणों के सिलसिले में उन्हें जमानत दिए जाने का अनुरोध करने वाले आवेदनों पर आज यहां अदालत में सुनवायी हुयी।


दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई इंदौर जिला सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रेणुका कंचन और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) राकेश पाटीदार की अदालतों ने की। इन मामलों में देर शाम तक फैसला नहीं आ पाया।


जिला अभियोजक के अनुसार कंप्यूटर बाबा के खिलाफ एरोड्रम थाना पुलिस ने डराने-धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में एक प्रकरण हाल ही में दर्ज किया है। इसके पहले अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने जैसी धाराओं में यहां की गांधीनगर थाना पुलिस ने भी बाबा के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया है।

लगभग एक सप्ताह पहले प्रशासन ने यहां बाबा के ठिकानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इसी दौरान उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति भंग होने की आशंका के बीच कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में ही हैं।

epmty
epmty
Top