यूपी में शराबियों को सरकार देगी सुविधा - जानिए सरकार की पॉलिसी

यूपी में शराबियों को सरकार देगी सुविधा - जानिए सरकार की पॉलिसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल से लागू होने वाली नई शराब पॉलिसी पर अपनी मोहर लगा दी है । अब दुकान के बाहर खड़े होकर बियर पीने वालों को पुलिस भी परेशान नहीं करेगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से नई शराब पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है । उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रीमंडल ने इसको मंजूरी भी दे दी है। नई शराब पॉलिसी में अगर शराब की दुकान की बराबर में 100 वर्ग फीट जगह खाली है तो वहां बियर के शौकीन खुले में भी बियर पी सकेंगे। इसके लिए पुलिस उन्हें परेशान भी नहीं करेगी, हां अगर शराब पीकर हुड़दंग किया जाएगा तो जरूर पुलिस शराबियों की तबीयत हरी भरी कर सकती है।

इसके साथ ही सरकार ने साल में दो दिन 24 दिसंबर क्रिसमस की रात तथा नए साल के पहले 31 दिसंबर को शराब की दुकान रात के 11 बजे तक खोलने की भी परमिशन दे दी है। इसके साथ ही शादी समारोह या किसी अन्य कार्यक्रम में भी रात के 12 तक शराब परोसने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से प्रदेश के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी शराब की दुकान खोलने का फैसला लिया है यानी उत्तर प्रदेश में शराबियों के लिए सरकार ने सहूलियत दे दी हैं।

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